MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 70%-80%-90% प्रोबेशन वेतन व्यवस्था निरस्त, 25 नवंबर 2019 के बाद नियुक्त संबंधित कर्मचारियों को मिलेगा पूर्ण वेतन
🔥 BREAKING NEWS • MP HIGH COURT MP में 70%-80%-90% प्रोबेशन वेतन व्यवस्था निरस्त हाईकोर्ट की डबल बेंच का बड़ा फैसला — 25 नवंबर 2019 के बाद नियुक्त संबंधित कर्मचारियों को प्रोबेशन अवधि के कार्य का पूर्ण वेतन देने का आदेश ⚖️ आदेश दिनांक: 08 सितंबर 2026 🚨 मध्यप्रदेश के नवनियुक्त कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए बड़ी खबर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर की डबल बेंच ने 08 सितंबर 2026 को दिए गए एक महत्वपूर्ण संयुक्त आदेश में प्रोबेशन अवधि के दौरान न्यूनतम वेतनमान के 70%, 80% और 90% भुगतान से संबंधित प्रावधानों को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 25 नवंबर 2019 के बाद नियुक्त संबंधित शासकीय कर्मचारियों को प्रोबेशन अवधि में किए गए कार्य के लिए पूर्ण वेतन का भुगतान किया जाए। 📌 फैसले की सबसे बड़ी बातें 70% पहला वर्ष वेतन व्यवस्था निरस्त 80% दूसरा वर्ष वेतन व्यवस्था निरस्त 90% तीसरा वर्ष वेतन व्यवस्था निरस्त 100% प्रोबेशन में किए कार्य का पूर्ण वेतन 📲 WhatsApp पर शेयर करें ⚖️ हाईकोर्ट के नए आदेश की जानकारी ...