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मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025


 मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025



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मध्य प्रदेश के सरकारी शिक्षकों के लिए वर्ष 2026 एक ऐतिहासिक बदलाव लेकर आ रहा है। लंबे समय से जिस अर्जित अवकाश (Earned Leave – EL) की कमी महसूस की जा रही थी, उसे अब मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025 के माध्यम से दूर कर दिया गया है। ये नियम 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो चुके हैं।


इस ब्लॉग पोस्ट में हम शिक्षकों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण अवकाश नियमों को सरल भाषा में समझेंगे।

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🔷 1. अर्जित अवकाश (Earned Leave – EL)


अब तक शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश (Vacation) के कारण अर्जित अवकाश नहीं मिलता था, लेकिन नये नियमों में यह सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव है।


✅ मुख्य बिंदु:


पात्रता: प्रत्येक शिक्षक को अब 10 दिन का अर्जित अवकाश (EL) प्रति वर्ष मिलेगा।


जमा होने की प्रक्रिया:


5 दिन – 1 जनवरी को


5 दिन – 1 जुलाई को


अधिकतम संचय (Accumulation): पूरे सेवाकाल में अधिकतम 300 दिन तक EL जमा किया जा सकेगा।


नकदीकरण (Leave Encashment): सेवानिवृत्ति के समय इन 300 दिनों के बदले नकद भुगतान मिलेगा।


🔔 विशेष कारण:


सरकार ने शिक्षकों के ग्रीष्मकालीन अवकाश को 1 मई से 31 मई (लगभग 31 दिन) तक सीमित कर दिया है। इसी कटौती की भरपाई के लिए शिक्षकों को 10 दिन अतिरिक्त EL देने का निर्णय लिया गया है।

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📢 2. आकस्मिक अवकाश (Casual Leave – CL)


आकस्मिक अवकाश की संख्या में कोई कटौती नहीं की गई है, बल्कि इसके उपयोग को अधिक लचीला बनाया गया है।


✴️ नियम:


पुरुष शिक्षक: 13 दिन प्रति वर्ष


महिला शिक्षक: 20 दिन प्रति वर्ष (13 सामान्य + 7 अतिरिक्त)


🆕 नया लाभ:


यदि किसी कारणवश आपकी CL बच जाती है और आप बीमार हो जाते हैं, तो अब CL को चिकित्सा अवकाश (Medical Leave) के साथ जोड़कर लिया जा सकेगा।


🌿 जनजातीय कार्य विभाग के शिक्षक:


यदि Home Block के अलावा किसी अन्य ब्लॉक में पदस्थ हैं, तो 7 अतिरिक्त CL मिलेंगी।


यह प्रावधान मध्य प्रदेश शासन के 1981 के आदेश के तहत पहले से लागू है और अब भी जारी रहेगा।


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💠 3. अन्य महत्वपूर्ण अवकाश नियम


👶 चाइल्ड केयर लीव (CCL)


अब एकल पुरुष शिक्षक (विधुर या तलाकशुदा) भी CCL के पात्र होंगे।


कुल अवधि: 730 दिन


पहले 365 दिन – 100% वेतन


अगले 365 दिन – 80% वेतन

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🛑 अर्धवेतन अवकाश (Half Pay Leave – HPL)


बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के भी अब 180 दिन तक HPL लिया जा सकेगा।


यह अवकाश पूरे सेवाकाल में निजी कार्यों के लिए मान्य होगा।



🟢 पितृत्व अवकाश (Paternity Leave)


संतान गोद लेने पर भी पिता को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा।

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♻️ निष्कर्ष तालिका


अवकाश प्रकार नये नियम (शिक्षकों के लिए) प्रभावी तिथि


आकस्मिक अवकाश (CL) 13 दिन (पुरुष) / 20 दिन (महिला) यथावत

अर्जित अवकाश (EL) 10 दिन प्रति वर्ष 1 जनवरी 2026

EL अधिकतम सीमा 300 दिन सेवानिवृत्ति पर नकदीकरण


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✅ निष्कर्ष 




मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025 शिक्षकों के लिए एक क्रांतिकारी सुधार है। इससे न केवल छुट्टियों की व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि सेवानिवृत्ति के समय आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित होगा।


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✍️ ज्ञान ज्योति | MP शिक्षा & रोजगार समाचार

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